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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दी

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की गुहार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल गुरुवार को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र सरकार की गुहार आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में आगे कोई सेवा विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पीठ ने सेवा विस्तार का आदेश पारित करते हुए कहा कि व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं। शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को मिश्रा के दो सेवा विस्तार को अवैध करार देते हुए उनके कार्यकाल की सीमा 31 जुलाई 2023 तय दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने की गुहार लगाते हुए शीर्ष अदालत से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी गुहार स्वीकार करते हुए 27 जुलाई को सुनवाई की। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की गुहार पर इस मामले पर आज सुनवाई करने की सहमति व्यक्त की थी।

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