Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

Supreme Court ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले की याचिका की बंद

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख एवं भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने और संबंधित याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराए जाने के बाद याचिका आगे की सुनवाई बंद करने का गुरुवार को आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि याचिका में की गई मांग के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज होने और संबंधित खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस की ओर से पर्याप्त सुरक्षा मुहैया होने के बाद याचिका का मकसद पूरा हो गया है। इसलिए बंद करने यह फैसला लिया गया।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अन्य किसी राहत के लिए उपयुक्त अदालत या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं। याचिकाकर्ता खिलाड़ियों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने दलील देते हुए याचिका पर आगे की सुनवाई बंद करने का विरोध किया, लेकिन अदालत में उनकी गुहार ठुकरा दी।

Exit mobile version