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सेना के खिलाफ टिप्पणी : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई पर लगी रोक की मियाद बढ़ाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2022 में ‘भारत जोड़ो’ यात्र के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में लखनऊ की एक अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक संबंधी अपने अंतरिम आदेश की मियाद सोमवार को अगले महीने की 20 तारीख तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए सोमवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष आया। सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत द्वारा सम्मन जारी करने के आदेश के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी। गांधी द्वारा दायर याचिका के साथ 2 अलग-अलग याचिकाएं भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गईं।

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