नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ‘केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं’ वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने राजद नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इस दलील पर ध्यान दिया कि यादव ने बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस लेते हुए एक ‘विशिष्ट’ हलफनामा दायर किया है। शिकायतकत्र्ता हरेश मेहता की ओर से पेश वकील ने कहा, ‘आपका आधिपत्य विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पार्टियों के बीच सहमति के बिना कार्यवाही को रद्द कर सकता है।’ पीठ ने कहा, ‘आदेश सुरक्षित है, हम एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे।’
Tejashwi Yadav के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुरक्षित
