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सांसद फैजल की दोषसिद्धि निलंबित करने का हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को रद्द करते हुए फिर से विचार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक के लिए आवेदन पर विचार करने के तरीके के संबंध में कानून की सही स्थिति पर विचार नहीं किया है। इसलिए इसे रद्द किया जाता है।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय इस मामले पर नए सिरे से विचार कर कोई फैसला ले। शीर्ष अदालत ने इस मामले को फिर उच्च न्यायालय के पास भेज दिया।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को छह सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया, जिससे फैज़ल सांसदी उक्त अवधि तक बरकरार रहेगी। पीठ ने कहा कि चूंकि वह मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज रही है, इसलिए सांसद सीट खाली रखना उचित नहीं होगा। उसने उच्च न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ा दिया और छह सप्ताह के भीतर मामले पर फैसला करने को कहा।

 

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