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गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने को गैर कानूनी बताया और इस मामले के अदालत के विचाराधीन होने का हवाला देते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति सी. टी. रवि कुमार की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत करने के गुजरात उच्च न्यायालय की सिफारिश और इससे संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश दिया। पीठ ने पदोन्नति से विवाद संबंधी अंतिम फैसला आने तक 68 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति से पहले के पद पर ही बने रहने का आदेश दिया।

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