नई दिल्ली: मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई में कहा कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय हैं और इस चरण में कोर्ट दखल नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। pic.twitter.com/sJycIRZeUO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 12, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके नॉमिनेशन पेपर (नामांकन पत्र) को रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा, “हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे खारिज किया जाता है।” शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि नटराजन के नॉमिनेशन पर उसकी टिप्पणी का अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट में दायर की जा सकने वाली किसी भी चुनावी याचिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
वकील ने दिया था ये तर्क
नटराजन की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ जिस मामले का हवाला दिया गया था, उसमें आरोप तय नहीं किए गए थे, जबकि ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट’ (RoP) के तहत नॉमिनेशन रद्द करने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नटराजन का आया बयान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नटराजन ने कहा, “हम सभी चुनाव आयोग का रुख जानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।” कांग्रेस नेता ने कहा, “मैं पहले दिन से कह रही हूं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रभावित है, और आज यह बात एक बार फिर साबित हो गई है। जब मध्य प्रदेश राज्य के वकील खड़े होते हैं, तो यह मामला मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा नहीं रह जाता। हम राज्यों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे; हम चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहे थे। हम यह बता रहे थे कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर प्रभावित थे, और वे जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं…”
ये था पूरा मामला
मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों में से एक के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नटराजन के नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उन्होंने कथित तौर पर अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग (EC) से मुलाकात की और नटराजन के राज्यसभा नॉमिनेशन को रद्द करने के फैसले को तुरंत पलटने की मांग की।
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