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युवती का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल की सजा

दुमका: झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने युवती को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषसिद्ध एक आरोपी को जुर्माना के साथ बीस साल के कारावास की सजा सुनायी है।

दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने सत्र वाद संख्या 47/2020 में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के दोषी सोमलाल मिर्धा को भारतीय दंड विधान की धारा 376 में 20 साल की सजा सुनायी है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, अदालत ने भादवि की धारा 366 के तहत दोषी को 10 साल की सजा एवं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, भादवि की धारा 343 के तहत 2 साल की सजा सुनायी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह घटना जिले के टोंगरा थाना क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में सरकार कीओर से 11 गवाहों की गवाही पेश किये।

पीड़तिा की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी युवक सोमलाल मिर्धा ने 5 मार्च 2020 को युवती को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। आरोपी किसी रिश्तेदार के घर में युवती को बंधक बनाकर रखा था। आरोपी युवक ने उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बाद में युवती को युवक ने छोड़ दिया। पीड़तिा घर पहुंचकर आपबीती परिजनों को बतायी और युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया था।

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