Last Updated: November 6, 2026

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लोक अदालत के जरिए मामलों के निष्पादन से लंबित मामलों का बोझ कम होगा

August 26, 2023

लोक अदालत के जरिए मामलों के निष्पादन से लंबित मामलों का बोझ कम होगा

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले के अपर जिला न्यायाधीश सह विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्रीराम झा ने आज कहा कि लोक अदालत के जरिए सुलह योग्य मामलों को निष्पादित कराने से जहां एक तरफ विभागों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा वहीं दूसरी ओर सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार नौ सितंबर को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को एडीआर भवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए झा ने कहा कि लोक अदालत विवाद निपटारा का एक ऐसा वैकल्पिक माध्यम है जिसमें सभी तरह के सुलह योग्य मामलों का निपटारा किया जाता है।

चाहे वह मामला न्यायालय में लंबित हो या फिर मुकदमा पूर्व मामला हो। उन्होंने पदाधिकारियों से अनुरोध किया की वे पक्षकारों से संपर्क कर उन्हें लोक अदालत के जरिए मामलों को निष्पादन कराने की सलाह दे तो इससे पक्षकारों के साथ साथ विभागों को भी फायदा होगा। झा ने कहा कि विद्युत विभाग, मापतौल, श्रम विभाग, वन विभाग, दूरसंचार आदि के अधिकतर मामलों में पक्षकारों पर जुर्माना वगैरह लगाया जाता है। उन्होंने बैठक में मौजूद प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों से कहा कि ग्राम कचहरी में लंबित सुलह योग्य मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवाये। ग्राम कचहरी के सदस्यों द्वारा पूरे पंचायत में लोगों को लोक अदालत के लाभ के बारे में जानकारी दिया जाए। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने लोक अदालत के सफल आयोजन में भरपूर सहयोग करने की बात कही।

 

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