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Haryana : महिला बोली- Dushyant Chautala की गाड़ी रोकने वाला मेरे पति का कातिल

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फतेहाबाद। हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले की गाड़ी रोकने के विवाद में फंसे इंस्पेक्टर पवन एक महिला के बयान पर विवाद में फंस गए हैं। वर्ष 2023 का पुलिस हिरासत में एक मौत का मामला महिला से जुड़ा ये मामला है। हिसार पुलिस की कस्टडी में जान गंवाने वाले फतेहाबाद के हरपाल बिश्नोई की पत्नी सुमन ने एक वीडियो जारी करके न्याय की गुहार लगाई है। सुमन ने इंस्पेक्टर पवन पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है।

ये वीडियो हुआ था वायरल

मृतक हरपाल की पत्नी सुमन बिश्नोई ने वीडियो में कहा कल जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीआईए स्टाफ का आफिसर पवन कुमार दिख रहा है, वह मेरा भी गुनहगार है। महिला ने कहा…इसी ने मेरा घर उजाड़ा है और मेरे बेटे को बिना बाप का कर दिया। इन्होंने मेरे पति पर एनडीपीएस का झूठा मुकदमा लगाया और थर्ड डिग्री टार्चर देकर उनकी जान ले ली। एफआईआर में इन पर धारा 302 और 34 लगी है, फिर भी ये लोग वर्दी में घूम रहे हैं। इन्हें सस्पेंड नहीं किया गया। हम मां-बेटे पिछले ढाई साल से जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, सरेआम गुंडागर्दी है।

यह था बहुचर्चित मामला

एक जुलाई, 2023 को हिसार पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने फतेहाबाद में रहने वाले हरपाल सिंह को 5 किलो 800 ग्राम अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। स्वजनों का आरोप था कि पुलिस ने हरपाल को बेरहमी से पीटा। कोर्ट में पेशी के दौरान हरपाल ने अपनी पत्नी को बताया था कि पुलिस वाले पानी में डुबोकर मार रहे हैं और 15-20 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। इस टॉर्चर के कारण हरपाल को ब्रेन हेमरेज हो गया और वे कोमा में चले गए। रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान 31 अगस्त 2023 को उनकी मौत हो गई थी। हरपाल की मौत के बाद ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पर धरना भी दिया था।

दबाव में हुआ था पुलिस टीम पर मामला दर्ज

परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। भारी दबाव के बाद हिसार पुलिस ने आरोपित इंस्पेक्टर पवन और उसकी टीम के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि, बाद में पुलिस ने जांच के नाम पर अपनी ही एफआईआर को कैंसिल कर दिया। इसके विरोध में हरपाल की पत्नी सुमन ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर स्टे ले लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है।

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