नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने त्यौहारों के दौरान हवाई किराए में होने वाली अत्यधिक वृद्धि पर चिंता जताते हुए सोमवार को कहा कि वह इस संबंध में ‘अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव’ को लेकर हस्तक्षेप करेगा। न्यायमूíत विक्रम नाथ और न्यायमूíत संदीप मेहता की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि को ‘शोषण’ करार दिया और केंद्र सरकार तथा नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। याचिका में निजी विमानन कंपनियों के हवाई किराए और अन्य शुल्कों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियामक दिशानिर्देशों का अनुरोध किया गया है।
ये भी पढ़ें: Pradosh Vrat 2026: जनवरी का अंतिम प्रदोष व्रत, ऐसे करें शिव-पार्वती की आराधना

