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Haryana News : होटल सील करने पहुंची टीम, दिखाए ये दस्तावेज, लौटे अधिकारी

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भिवानी। सीएलयू प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण ड्यूटी मजिस्ट्रेट की टीम हांसी रोड में एक होटल को सील करने के लिए पहुंची। टीम ने कुछ दरवाजों को सील भी किया, मगर तभी होटल संचालक कोर्ट से स्टे ले आए। इसके बाद टीम को बैरंग लौटना पड़ा। यह प्रक्रिया करीब पांच घंटे तक चलती रही।

तीन-चार गेटों को कर चुके थे सील

यह मामला तिगड़ाना मोड़ स्थित आरएस होटल का है। पता लगा था कि होटल में सीएलयू की प्रक्रिया पूरी नहीं है और भवन भी नियमों के अनुरूप नहीं है। इसके लिए पहले ही होटल संचालक को नोटिस दिए जा चुके थे। शुक्रवार सुबह करीब साढे़ 11 बजे नगर परिषद की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट कार्यकारी अधिकारी राजा राम के नेतृत्व में उसे सील करने पहुंची। पहले होटल के करीब 25-30 कमरों की जांच की गई। इसके बाद टीम ने होटल के तीन-चार गेट को ताले और सील लगाए।

सीलिंग के बीच ही आ गया स्टे ऑर्डर

सीलिंग की कार्रवाई चल रही थी कि उसी दौरान होटल संचालक न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले आए। न्यायालय से आदेश आया कि आगामी आदेश तक होटल को न तो सील किया जाएगा और न ही कोई तोड़फोड़ की जाएगी। इसके बाद प्रशासन को कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट राजा राम ने बताया कि उपायुक्त के आदेश पर मुझे आरएस होटल को सील करने के लिए नियुक्त किया गया था। निरीक्षण के बाद सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन इसी दौरान कोर्ट से स्टे के आदेश प्राप्त हुए।

कोर्ट से मिला है एक महीने का समय

न्यायालय के निर्देशानुसार अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद से संदीप पटवारी ने कहा कि होटल को नोटिस दिए गए थे और उसके बाद सीलिंग के आदेश पारित हुए थे। कुछ गेट सील भी कर दिए गए थे, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। होटल संचालक नवीन ने बताया कि हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। हमारी कागजी कार्रवाई जारी है और हमें करीब एक महीने का समय मिला है, जिसमें सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।

पानीपत। शहर में तीन जगह काटी जा रही अवैध कालोनियों में डीटीपी विभाग का पीला पंजा चल गया। इसमें 29 कच्ची और पक्की गलियां और 18 प्लॉट में बनाई जा रही नींव को उखाड़ डाला।

बाज नहीं आ रहे कॉलोनाइजर

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित अवैध कॉलोनियां काटने वालों को नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत 3 बार नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद भी इन अवैध कॉलोनियों में न तो कोई निर्माण कार्य हुए और न ही कॉलोनियां काटने वालों ने प्लॉट बेचने का काम बंद कराया। कच्ची सड़कों को अब पक्का बनाने का काम भी चल रहा था। जबकि नोटिस के माध्यम से कॉलोनाइजरों को बोला जा रहा था कि वे निर्माण कार्य बंद करवाकर इस भूमि को कृषि योग्य बनाए।

अब कॉलोनाइजरों पर होगी कार्रवाई

ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी आदेशों की अनुपालना नहीं की गई। हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350-सी के तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले मालिकों व डीलरों पर पुलिस केस दर्ज होंगे। साथ ही उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब इन अवैध कालोनियों को तोड़ने के लिए जिलाधीश पानीपत द्वारा नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाया गया। साथ ही जिला नगर योजनाकार जितेंद्र, रिंकू व राजेश के अलावा पुलिस बल भी तैनात किया गया।

इन कॉलोनियों पर भी की कार्रवाई

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