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कंकाली मंदिर पुजारी के हत्या मामले में तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दरभंगा राज परिवार की कुलदेवी के मंदिर कंकाली मंदिर के पुजारी की हत्या के दोषी तीन युवकों को आज सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक रेणू झा ने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार.

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दरभंगा राज परिवार की कुलदेवी के मंदिर कंकाली मंदिर के पुजारी की हत्या के दोषी तीन युवकों को आज सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक रेणू झा ने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गुरूवार को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मीसागर निवासी अरुणोश कुमार श्रीवास्तव के पुत्र अभिजीत श्रीवास्तव, मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी मनोज ठाकुर के पुत्र आशू ठाकुर और नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर मुहल्ला निवासी अमर कुमार यादव के पुत्र अभिषेक राज को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302, 307/34 में दोषी पाकर उन्हें सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनायी है।

श्रीमती झा ने बताया कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत 14 अक्टूबर 2021 को अहले सुबह चार बजे कंकाली मंदिर परिसर में नवरात्र के निशा पूजा के बाद कंकाली मंदिर में घुसकर पुजारी राजीव कुमार झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी एवं एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने दो हमलावरों को पकड़ लिया और एक की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुजारी राजीव कुमार झा की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (तृतीय) सुमन कुमार दोषियों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपया का अर्थ दंड एवं भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

श्रीमती झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में दोषी पाकर आशू ठाकुर को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रूपया अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गयी है। उन्होंने बताया कि सभी सजाऐं साथ-साथ चलेगी। उन्होंने बताया कि पुजारी राजीव कुमार झा की हत्या के मामले में सूचक बने उनके पुत्र और वर्तमान पुजारी आयुष वैभव उर्फ गोलू पर 13 दिसंबर 2024 को अपने पैतृक गांव सीतामढ़ी जिला के कोरियाही गांव से वापस लौटने के क्रम में सीतामढ़ी जिला के पुपरी थाना क्षेत्र के चोरौत गांव के समीप बाइक सवार दो अपराधकर्मियों ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। जिसके बाद दरभंगा पुलिस ने आयुष वैभव उर्फ गोलू को बॉडीगार्ड दिया गया है एवं मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक सुरक्षा कर्मी तैनात किया गया है।

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