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टिकट कैंसिलेशन पर 240 रूपए के साथ कटेगा GST शुल्क, जानिये कितने समय पहले कैंसिल करवाने पर मिलेगा पूरा रिफंड

Railway Ticket

Railway Ticket

Ticket Cancellation Charges : भारतीय रेलवे देश में आवाजाही का सबसे बड़ा स्त्रोत है। रेलवे में इतनी भीड़ होती है कि लोगो के लिए कन्फर्म टिकट लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समय के साथ रेलवे ने सुविधाएँ बढ़ाई है। ऑनलाईन टिकट बुकिंग हो या स्पेशल ट्रेने चलानी हो, रेलवे लगातार इन चीजों की तरफ ध्यान दिए हुए है। हाल ही में रेलवे ने टिकट बुक करने के लिए 120 दिनों की समय सीमा खत्म करके 60 दिन की है।

ट्रेनों में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण यात्री जब सभी सीटें बुक हो जाती है तो वेटिंग टिकेट ले लेते है। परन्तु टिकट कन्फर्म न होने पर अनकन्फर्म टिकटों पर रिफंड में कटौती से कई यात्री भी हैरान हैं। कन्फर्म टिकटों के लिए रिफ़ंड नियम टिकट कैंसिल करने के समय पर निर्भर करता है।

लोग कन्फर्म टिकट पाने के लिए थर्ड-पार्टी एप के जरिये टिकट बुक करते है। IRCTC के प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टिकट बुक करने के बजाय, थर्ड-पार्टी ऐप के ज़रिए बुक किए गए टिकटों के रिफंड में अतिरिक्त शुल्क शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, भारतीय रेलवे के रिफंड नियमों के तहत, RAC और वेटलिस्टेड टिकट कैंसिलेशन के लिए क्लर्केज शुल्क और GST लागू होते हैं। यहाँ रिफ़ंड नीतियों पर करीब से नज़र डाली गई है:

Ticket Cancellation Charges

 

1. प्रस्थान से 48+ घंटे पहले कैंसिलेशन शुल्क श्रेणी के आधार पर लिया जाता है:

AC फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव: ₹240 + जीएसटी
फर्स्ट क्लास/AC 2 टियर: ₹200 + जीएसटी
AC चेयर कार/AC 3 टियर/एसी 3 इकॉनमी: ₹180 + जीएसटी
स्लीपर: ₹120
सेकंड क्लास: ₹60

2. प्रस्थान से 48 से 12 घंटे पहले:
किराए का 25% ऊपर सूचीबद्ध न्यूनतम कैंसिलेशन शुल्क के अधीन लिया जाता है। इसके साथ ही AC क्लास के लिए GST भी लगता है।

3. प्रस्थान से 12 से 4 घंटे पहले:
किराए का 50% न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के साथ, साथ ही AC क्लास के लिए GST।

4. प्रस्थान के 4 घंटे के भीतर रद्दीकरण:
यदि प्रस्थान के चार घंटे के भीतर ऑनलाइन रद्दीकरण या टीडीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो कन्फर्म टिकटों के लिए कोई रिफंड नहीं।

5. RAC ई-टिकट के लिए:
यदि प्रस्थान से 30 मिनट पहले रद्दीकरण या टीडीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं।

RAC और वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों के लिए रिफंड नीति

प्रस्थान से पहले:
प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक टिकट रद्द किए जा सकते हैं, जिसमें प्रति यात्री ₹60 (क्लर्केज शुल्क) और जीएसटी की कटौती की जाती है।

प्रस्थान के बाद:
यदि प्रस्थान से 30 मिनट पहले रद्दीकरण किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं।

कन्फर्म सीट आवंटन के साथ आरएसी टिकट:
यदि चार्ट तैयार होने पर आरएसी या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट कन्फर्म हो जाते हैं, तो कन्फर्म टिकट रिफंड नीति के अनुसार रद्दीकरण नियम लागू होते हैं।

प्रस्थान से पहले:
प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक सभी यात्रियों के लिए ऑनलाइन रद्द करने पर क्लर्केज को छोड़कर, पूर्ण रिफंड की अनुमति है।

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