गुरुग्राम (कुलवीर दीवान): गुरुग्राम जिला के किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद की दुकान नहीं होनी चाहिए। संबंधित संस्थान के प्राचार्य इस मामले में अंडरटेकिंग भी देंगे। नगर निगम और पुलिस की टीम शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाएगी। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गठित जिलास्तरीय कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए निर्देश दिए।
सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव ने एडीसी व नेशनल टोबैको अधिकारी केशव शर्मा सिविल सर्जन बैठक में उपस्थित अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडीसी ने तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए इस अधिनियम के सेक्शन 6-बी में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। स्कूल-कॉलेज के प्राचार्य को भी ऐसे तत्वों के खिलाफ चालान करने की शक्तियां दी गई हैं। इस कमेटी के सदस्य सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने वालों का चालान करेंगे।
