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TRAI ने स्पैम कॉल और मैसेज रोकने के लिए टैलीकॉम कंपनियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली: मोबाइल फोन पर स्पैम कॉल और मैसेज रोकने के लिए सरकार की ओर से टैलीकॉम सेवा प्रदाताओं को नए निर्देश जारी किए गए हैं। टैलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) की ओर से टैलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को अपने मोबाइल एप्प और वैब पोर्टल को अधिक यूजर फ्रैंडली बनाने को कहा गया है जिससे अनचाही कमर्शियल कम्युनिकेशन (यूसीसी) की आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सके।

ट्राई के दिए निर्देश के अनुसार अब टैलीकॉम ऑपरेटरों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन और वैबसाइट में यूसीसी की शिकायत दर्ज कराने का विकल्प देना होगा। ट्राई ने कहा है कि शिकायत दर्ज के लिए जरूरी जानकारी ऑटोमेटिक रूप से भरी जानी चाहिए। अगर यूजर अपने कॉल लॉग और अन्य जरूरी डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है। ट्राई ने परफॉरमेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट फॉर्मेट्स (पीएमआरएस) में बदलाव लागू कर दिए हैं। अब सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को मासिक आधार पर पीएमआर जमा कराने होंगे। पहले यह तिमाही आधार पर जमा करना होता था।


इस महीने की शुरुआत में ट्राई की ओर से 160 मोबाइल फोन सीरीज को आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए का विनियमित इकाइयों के लिए सर्विस वॉइस कॉल करने के लिए आवंटित किया गया था, जिससे फ्रॉड करने वालों से नागरिकों को बचाया जा सके। जैसे ही यह 160 मोबाइल फोन नंबरों की सीरीज लागू हो जाएगी, आसानी से कॉल करने वाली कंपनियों की पहचान की जा सकेगी।

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