Last Updated: November 6, 2026

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अवैध रास्तों के निर्माण के मामले में दो भगोड़े आरोपी गिरफ्तार, 50-50 हजार रुपये का था इनाम

August 13, 2026

अवैध रास्तों के निर्माण के मामले में दो भगोड़े आरोपी गिरफ्तार, 50-50 हजार रुपये का था इनाम

गुरुग्राम: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB), गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार एवं अवैध गतिविधियों से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो उद्घोषित अपराधियों (P.O.) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साबिर पुत्र रहमान निवासी बसई मेव, जिला नूंह तथा शौकत अली पुत्र रहमान निवासी बसई मेव, जिला नूंह के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

सरकारी विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों और खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप

जांच में सामने आया कि आरोपियों साबिर, शौकत अली तथा नामजद आरोपी हनीफ उर्फ हन्नाह, जो उस समय ग्राम पंचायत बसई मेव का सरपंच था, ने वन विभाग, खनन विभाग, राजस्व विभाग एवं चकबंदी विभाग नूंह के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा खनन माफिया के साथ कथित मिलीभगत कर गांव बसई मेव की सीमा में वन विभाग एवं ग्रामीणों की जमीन पर अवैध रूप से दो रास्तों का निर्माण कराया।

जांच के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन साबिर और शौकत अली गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद फरार हो गए। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2025 को दोनों को उद्घोषित अपराधी (P.O.) घोषित किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए 50-50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी।

SV&ACB टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ब्यूरो द्वारा मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

ब्यूरो द्वारा यह कार्रवाई FIR No. 18, दिनांक 01.06.2025 में की गई, जिसमें BNS सहित IPC, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, Environment (Protection) Act, Punjab Land Preservation Act (PLPA) तथा Prevention of Corruption Act की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।

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