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आरजी कर अस्पताल मामले में पीड़िता के माता-पिता ने नए सिरे से जांच का अनुरोध किया

कोलकाता। आरजी कर अस्पताल में चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने अपराध की नए सिरे से जांच कराने का अनुरोध करते हुए बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले की जांच पर असंतोष जताते हुए माता-पिता ने नए सिरे से जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने माता-पिता के वकील से मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को याचिका में एक पक्ष के रूप में जोड़ने और सोमवार को अदालत के समक्ष मामले का फिर से उल्लेख करने को कहा। इस साल नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार कक्ष में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव मिला था।

सियालदह की अदालत ने 13 दिसंबर को मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और तला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को जमानत दे दी थी। आरोपियों के वकीलों के अनुसार उन्हें इसलिये जमानत दी गई क्योंकि सीबीआई 90 दिन की वैधानिक अवधि में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई।

घोष पर मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने तो वहीं पुलिस अधिकारी पर शव मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में देर करने का आरोप लगा था। सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

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