नई दिल्ली: आज के समय में दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति व्हाट्सएप्प का इस्तेमाल कर रहा है। व्हाट्सएप्प को लेकर हमेशा ही यह दावा किया जाता है कि खुद व्हाट्सएप्प दो यूजर के बीच होने वाली चैट को नहीं पड़ सकता। यानी व्हाट्सएप्प मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहते हैं। हालांकि, भारत में एक नए एक्ट के साथ यह सब बातें एक खास स्थिति में किसी काम की नहीं रह जाएंगी। जी हां, नए टैलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के लागू होने के बाद से ही व्हाट्सएप्प को लेकर कुछ बातें पहली जैसी नहीं रहेंगी। नए टैलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के कई सैक्शन लागू हो चुके हैं।
इनमें 1, 2, 10 से लेकर 30 और 42, 44, 46,47,50 से लेकर 58, 61,62 लागू हो चुके हैं। इन लागू सैक्शन के साथ ही देश की सरकार को नई शक्तियां मिल चुकी हैं। दरअसल, नए कानून के साथ सरकार को यह अधिकार होगा कि एमरजैंसी की स्थिति में टैलीकम्युनिकेशन सर्विस और नैटवर्क का पूरा कंट्रोल वह अपने हाथों में ले। गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर सरकार द्वारा ऐसा किया जाएगा। यानी एमरजैंसी और पब्लिक सिक्योरिटी की स्थिति में व्हाट्सएप्प का कंट्रोल भी आपके हाथ में न होकर सरकार के हाथ में होगा।