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दिवाली पर फोड़ पाएंगे पटाखे या नहीं…जानिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए दिया क्या निर्देश

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ हमारा आदेश सिर्फ दिल्ली-NCR के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिया कि वायु/ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारे तय करें कि कहां पटाखे फोड़ने कहां नहीं और इसकी समय-सीमा भी तय हो।

 

जस्टिस एस.बोपन्ना और जस्टिस.एम. सुंदरेश की पीठ भारत में पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थी। कोर्ट ने कहा कि हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मसला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था।

 

कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखना केवल अदालत का कतर्व्य नहीं है बल्कि राज्यों की भी इस पर जवाबदेही बनती है। कोर्ट ने कहा कि पटाखे बैन का हमारा आदेश सिर्फ एक राज्य या दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश पर लागू है, जिन राज्यों में भी प्रदूषण है वहां की राज्य सरकारें इसका समाधान स्थानीय स्तर पर करने के लिए कदम उठाएं। बता दें कि दिवाली पर पटाखे जलाने का नियम हर राज्य में अलग होगा इसलिए यह राज्य सरकार तय करेगी कि आप पटाखे चला सकते हैं या नहीं।

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