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Madhya Pradesh के नीमच में महिला सरपंच ने अपने अधिकार एक ग्रामीण को सौंपे

भोपाल : Madhya Pradesh के नीमच जिले में एक महिला सरपंच ने कथित तौर पर 500 रुपये के स्टांप पेपर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने अधिकार एक व्यक्ति को सौंप दिए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने मनासा जनपद के अंतर्गत दाता ग्राम पंचायत की सरपंच कैलाशी बाई.

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भोपाल : Madhya Pradesh के नीमच जिले में एक महिला सरपंच ने कथित तौर पर 500 रुपये के स्टांप पेपर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने अधिकार एक व्यक्ति को सौंप दिए हैं। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने मनासा जनपद के अंतर्गत दाता ग्राम पंचायत की सरपंच कैलाशी बाई कछावा को शुक्रवार को नोटिस भेजा है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमन वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि कैलाशी बाई ने सरपंच के रूप में अपने अधिकार सुरेश नामक व्यक्ति को सौंप दिए हैं। वैष्णव ने कहा, पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत सरपंच को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है और शनिवार को जवाब पेश करने को कहा गया है। ग्राम पंचायत के सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जवाब मिलने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीईओ ने कहा कि उन्हें हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर की प्रति मिली है, लेकिन जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ये हस्ताक्षर 24 जनवरी को किए गए और समझौते के अनुसार, सरपंच कैलाशी बाई कछावा ने अपने अधिकार दाता गांव के ही निवासी सुरेश गरासिया को सौंपने की सहमति दी। समझौते की तस्वीर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुई है। समझौते में कहा गया है कि गरासिया सरपंच के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाटरशेड मिशन आदि के कार्यों को संभालेंगे। इसमें कहा गया है कि महिला सरपंच हस्तक्षेप नहीं करेंगी और गरासिया के निर्देशानुसार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगी। दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि समझौते का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चार गुना हर्जाना देना होगा (राशि का उल्लेख समझौते में नहीं किया गया है)।

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