नई दिल्ली: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर (आत्मसमर्पण) करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर यह बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस सुर्खियों में आ गया है।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी के कुछ समय बाद उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर जाने के दौरान हत्या हो गई थी। जांच में पुलिस ने दावा किया कि इस हत्या की साजिश सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी और अन्य आरोपियों ने मिलकर रची थी। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामला अदालत में पहुंचा।
सोनम रघुवंशी को पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि सोनम को जमानत एक तकनीकी गलती के आधार पर मिली थी।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में त्रुटि हुई थी। इतनी छोटी तकनीकी गलती के कारण हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जमानत जारी रहती है तो आरोपी के फरार होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम के वकील से पूछा था कि क्या उनकी मुवक्किल खुद सरेंडर करेंगी या फिर अदालत जमानत रद्द करने का आदेश दे। इसके बाद हुई सुनवाई में अदालत ने जमानत रद्द करते हुए सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में सोनम रघुवंशी ने खुद को बेगुनाह बताया। उनका कहना है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) पर आधारित है और केवल आरोप लगने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सोनम रघुवंशी को अब तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। इस बीच राजा रघुवंशी हत्याकांड की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी है। अभियोजन पक्ष गवाहों के बयान दर्ज करा रहा है, जबकि बचाव पक्ष लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहा है। मामले में अंतिम फैसला ट्रायल पूरा होने और अदालत द्वारा सभी सबूतों और गवाहों की जांच के बाद ही आएगा।
मेष: दिन शुभ रहेगा...