चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, पेट्रोल-डीजल भरवाने की सीमा की गई निर्धारित

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में ईंधन-टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल और पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ ने बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों द्वारा चंडीगढ़ में ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। तत्काल प्रभाव से, दोपहिया वाहन प्रति लेनदेन अधिकतम 2 लीटर.

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में ईंधन-टैंकरों के ड्राइवरों की चल रही हड़ताल और पेट्रोल-डीजल की सीमित आपूर्ति के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ ने बड़ा फैसला लिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों द्वारा चंडीगढ़ में ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल/डीजल की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। तत्काल प्रभाव से, दोपहिया वाहन प्रति लेनदेन अधिकतम 2 लीटर (अधिकतम मूल्य 200 रुपये) और चार पहिया वाहन 5 लीटर (अधिकतम मूल्य 500 रुपये) ईंधन तक सीमित हैं।

ईंधन स्टेशन संचालकों को इन नियमों का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है। वहीं उपभोक्ताओं से भी लगाए गए प्रतिबंधों में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह उपाय सामान्य स्थिति बहाल होने तक मौजूदा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए एक एहतियाती कदम है। तेल विपणन कंपनियों और पंजाब और हरियाणा राज्य के समन्वय से चंडीगढ़ में ईंधन की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं।

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