जिला प्रशासनिक परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में विरोध प्रदर्शन, रैली करने पर रोक

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर। जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2, 1974) की धारा 144 के तहत जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर दीवार और चहारदीवारी के बाहर 100 मीटर तक धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के.

साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर। जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर आशिका जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2, 1974) की धारा 144 के तहत जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर-76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर दीवार और चहारदीवारी के बाहर 100 मीटर तक धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञापन आदि देने के लिए इस चारदीवारी के मुख्य द्वार से इस कार्यालय में पांच व्यक्तियों से कम व्यक्तियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये आदेश 11 अप्रैल 2024 से 10 जून 2024 तक लागू रहेंगे।

आशिका जैन ने कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि आम तौर पर जनता, राजनीतिक दल और कर्मचारी संगठन आदि जिला प्रशासनिक परिसर, सेक्टर 76, साहिबजादा अजीत सिंह नगर की इमारत के आसपास रैलियां करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं आम जनता को कार्यालय आने में परेशानी होती है. इसके अलावा ऐसा करने से इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है. इस स्थिति को देखते हुए इन कार्यों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश लागू किए गए हैं।

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