Last Updated: October 26, 2026

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मोगा में 8 क्विंटल चूरा-पोस्त के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, कैंटर भी जब्त

October 26, 2026

मोगा में 8 क्विंटल चूरा-पोस्त के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, कैंटर भी जब्त

मोगा। पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मोगा पुलिस के सीआईए स्टाफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आठ क्विंटल चूरा-पोस्त बरामद किया है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा एक कैंटर भी जब्त किया है। बरामद चूरा-पोस्त को 40 सफेद रंग के प्लास्टिक कट्टों में भरकर रखा गया था। प्रत्येक कट्टे का वजन करीब 20 किलोग्राम बताया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीआईए स्टाफ मोगा में तैनात एएसआई इंद्रजीत सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि दो व्यक्ति कैंटर में चूरा-पोस्त लेकर जा रहे हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मोगा-लुधियाना हाईवे पर गांव मैहना के पास स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के नजदीक कार्रवाई करते हुए कैंटर को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कैंटर में रखे 40 प्लास्टिक कट्टों से कुल आठ क्विंटल चूरा-पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और नशीले पदार्थ सहित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरबचन सिंह उर्फ गोरा, निवासी हंस कलां, थाना सदर जगराओं, जिला लुधियाना, तथा सरबप्रीत सिंह उर्फ साजन, निवासी गांव हतुर, जिला लुधियाना के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कैंटर नंबर पीबी-19-एम-8777, 1,500 रुपये नकद और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।

इनमें एक आईफोन एक्सआर और दूसरा रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन शामिल है। पुलिस अब बरामद नशीले पदार्थ के स्रोत और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इस संबंध में जांच कर रही है। नशा तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस आठ क्विंटल चूरा-पोस्त की बरामदगी को पुलिस की महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि आरोपी नशीला पदार्थ कहां से लेकर आए थे और इसके पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है या नहीं। साथ ही, यह भी जांच की जाएगी कि इस खेप को किस स्थान पर पहुंचाया जाना था तथा इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) तथा 61-85 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच के बाद ही नशीले पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा

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