Last Updated: September 29, 2026

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प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट की डेडलाइन 30 सितंबर, कुछ ही दिन बाकी

September 29, 2026

प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट की डेडलाइन 30 सितंबर, कुछ ही दिन बाकी

10% Property Tax Rebate Deadline Nears : लुधियाना। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10% छूट का लाभ लेने के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं। लुधियाना नगर निगम ने छूट की अंतिम तारीख 30 सितंबर निर्धारित की है। निगम ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टैक्स भुगतान की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है।

निवासियों की सुविधा के लिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शनिवार, 26 सितंबर और रविवार, 27 सितंबर को रेगुलर वर्किंग आवर्स के दौरान सभी चार ज़ोनल ऑफिस में फैसिलिटेशन सेंटर खुले रखने का फैसला किया है। इस पहल का मकसद लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में और सुविधा देना है। मेयर प्रिंसिपल इंदरजीत कौर और कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने निवासियों से अपील की है कि वे 10% छूट का लाभ उठाने के लिए 30 सितंबर से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें।

उन्होंने बताया कि लोगों से इकट्ठा किए गए प्रॉपर्टी टैक्स का इस्तेमाल शहर में बुनियादी सुविधाएं देने और डेवलपमेंट के काम करने में किया जाता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने निवासियों के लिए ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की सुविधा दी है, जिससे उन्हें लंबी लाइनों से बचाया जा सके। निवासी ऑफिशियल वेबसाइट mcludhiana.gov.in के ज़रिए घर बैठे अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। कॉरपोरेशन के अनुसार, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच टैक्स पेमेंट करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच पेमेंट करने पर 10% पेनल्टी लगेगी। अगर 31 मार्च तक टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो पेनल्टी बढ़कर 20% हो जाएगी और 18% सालाना ब्याज भी लगेगा।

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