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तरनतारन में राष्ट्रीय लोक अदालत में 12701 मामलों का मौके पर ही किया गया निपटारा

अमृतसर: नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली और पंजाब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के तहत आज तरनतारन सेशन डिवीजन में बड़े पैमाने पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिला एवं सेशन जज कम-चेयरमैन-जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी, तरनतारन कंवलजीत सिंह बाजवा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान जनता की सुविधा के लिए नेशनल लोक अदालत के कुल 8 बैच बनाए गए थे, जिसमें पहला बेंच मनोज कुमार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज (प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट), तरनतारन, दूसरा बेंच मिस पूजा अंदोत्रा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, तरनतारन, तीसरा बेंच दिलीप कुमार, एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, तरनतारन, चौथा बेंच मिस मनजोत कौर, सिविल जज जूनियर डिवीजन, तरनतारन और पांचवां बेंच अजैब सिंह, चेयरमैन, परमानेंट लोक अदालत, तरनतारन द्वारा लगाया गया। इसके अलावा पट्टी में सिमरनजीत सिंह, सिविल जज जूनियर डिविजन, पट्टी और माणिक कोरा, सिविल जज जूनियर डिविजन, पट्टी द्वारा दो बेंच लगाए गए। इसके अलावा खडूर साहिब में मिस मोनिका चौहान, सब डिविजन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, खडूर साहिब द्वारा एक बेंच लगाया गया।

इस दौरान लोक अदालत बैच के पीठासीन अधिकारियों ने चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के नेतृत्व में बहुत ही सहजता और संवेदनशीलता के साथ जनता के आमने-सामने बैठकर उनके झगड़े/समस्याएं सुनीं और उन्हें झगड़े खत्म करने के फायदे समझाए और आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया।

लोक अदालत के पीठासीन अधिकारियों ने जनता की सहमति से इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए कुल 13911 मामलों में से 12701 मामलों का निपटारा किया और 219042890/- रुपये के फैसले किए गए। इसके अलावा बीमा कंपनियों के फाइनल अवॉर्ड के 1.50 लाख रुपये के चेक भी दिए गए। 15837073 मौके पर ही पार्टियों को दिए गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान आपसी झगड़ों की वजह से अलग हुए शादीशुदा जोड़ों को मिलाया गया और पुराने झगड़ों को भी सुलझाया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि अगर लोक अदालत में किसी केस का फैसला होता है, तो इस केस में लगी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। समय-समय पर कोर्ट में प्री लोक अदालतें भी लगाई गईं। नेशनल लोक अदालत में दोनों पार्टियों की आपसी सहमति से झगड़ों का निपटारा किया जाता है।

कंवलजीत सिंह बाजवा ने यह भी कहा कि नेशनल लोक अदालत के ज़रिए केस सुलझाने के बहुत फायदे हैं, क्योंकि नेशनल लोक अदालत के जरिए सुलझाए गए केस की किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती और लोक अदालत के जरिए सुलझाए गए केस का फैसला आखिरी होता है और आपसी सहमति से सुलझाए गए केस में कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। इस नेशनल लोक अदालत में सभी पार्टियों, वकीलों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई और नेशनल लोक अदालत की कामयाबी के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से कई अवेयरनेस कैंप और मीटिंग्स लगाई गईं, जिनके अच्छे नतीजे मिले हैं।

इस बीच डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तरनतारन के सेक्रेटरी ने कहा कि लोगों को नेशनल लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अगली नेशनल लोक अदालत 12 दिसंबर 2026 को होगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968, कोमी टोल फ्री नंबर 15100 और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तरनतारन के नंबर 01852-223291 पर जानकारी ली जा सकती है।

📍 Location: Amritsar (Amritsar)

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