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अमृतसर में खाद्य मिलावट पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, 364 दूध-दही सैंपल लिए

364 Milk and Curd Samples Collected : अमृतसर। जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। 28 सितंबर 2026 तक विभाग ने दूध के 312 और दही के 52 सैंपल लिए हैं, जबकि दूध से संबंधित 291 जांचें की गई हैं।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामलों में CJM कोर्ट ने 4 मामलों में ₹40 हजार और ADC कोर्ट ने 36 मामलों में ₹1.79 लाख का जुर्माना लगाया है। ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी और डेज़िग्नेटेड फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर डॉ. मंजीत सिंह रटौल ने बताया कि 28 सितंबर, 2026 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने दूध के 312 और दही के 52 सैंपल लिए हैं, साथ ही दूध से जुड़ी 291 जांचें भी की हैं। इसके अलावा, मिलावट और फ़ूड सेफ़्टी नियमों के उल्लंघन के मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, CJM कोर्ट ने 4 मामलों में ₹40,000 और ADC कोर्ट ने 36 मामलों में ₹1,79,500 का जुर्माना लगाया है। साथ ही, CJM कोर्ट में 1 मामला और ADC कोर्ट में 47 मामले दर्ज किए गए हैं।

अन्य कई मामलों में भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 720 किलो ‘गुम्मे-दी-पिन्नी’ और 70 किलो ‘गुम्मे-दा-पनीर’ जैसी चीज़ों के साथ-साथ अन्य खाद्य उत्पादों के मामले में भी कार्रवाई की है। इसके अलावा, 6 चीज़ें ज़ब्त की गई हैं और 40 लैब रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर और ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह रटौल ने कहा कि ज़िले में फ़ूड सेफ़्टी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूध और दूध से बने उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच जारी रहेगी और किसी भी उल्लंघन के मामले में फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खाद्य पदार्थ केवल अच्छी गुणवत्ता और भरोसेमंद स्रोतों से ही खरीदें और अगर उन्हें किसी तरह की मिलावट या घटिया गुणवत्ता का शक हो, तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।

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