अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) चुनाव के लिए अधिक से अधिक मतदाताओं के पंजीकरण के लिए बुधवार 4 सितंबर को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विशेष अभियान के तहत शेष पात्र केशधारी सिख मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा। वोट डालने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 तय की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त घनशाम थोरी ने बी.एल.ओ. को निर्देश दिया कि वे घर-घर जाकर वोट दर्ज कराएं ताकि कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित न रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को स्रोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए बुधवार सुबह 9 बजे से सुबह 4 बजे तक घर-घर जाकर वोट डालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक निबंधन कराया जाये. इस प्रयोजन के लिए 21.10.2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को पात्र माना जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी विशेष शिविर की तिथि और समय के अनुसार अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे और प्राप्त होने वाले फॉर्म (केसाधारी सिखों के लिए) का साइड-बाय-साइड सत्यापन करेंगे।
(नियम1).ऐसे प्रत्येक फॉर्म पर आवेदक की एक हालिया रंगीन तस्वीर (स्वयं सत्यापित) लगाई जाएगी और आवेदक के पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ संलग्न की जाएगी।
बूथ लेवल अधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन करने के लिए विधानसभा की मतदाता सूची से आवेदक का नाम और संबंधित आवेदक बीएलओ का मकान नंबर और वोटर कार्ड नंबर का पता लगाएं। आपके सत्यापन रिपोर्ट में फॉर्म पर लिखा जाना है। जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज हैं, उनका घर-घर जाकर सत्यापन करने की जरूरत नहीं है। जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।
इस प्रकार जब आप नं. बनाते हैं। 6 का वेरिफिकेशन करेंगे तो गुरुद्वारा वोटर लिस्ट फॉर्म का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष शिविर के दिन एवं उसके बाद प्रत्येक दिन (दैनिक आधार पर) प्रत्येक पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा मतदान केंद्रों के प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी से प्रतिदिन संवाद करेंगे तथा बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर होय प्राप्त करेंगे। प्रपत्र एकत्रित करेगा तथा ग्रामवार अपना रजिस्टर संधारित करेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों से प्राप्त प्रपत्र (नियम 3(1)) सत्यापन उपरांत संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से मतदाता पंजीकरण अधिकारियों से प्राप्त किये जायेंगे। जहां चुनाव कानूनगो और चुनाव सेल के कर्मचारियों द्वारा इन प्रपत्रों को बोर्ड चुनाव निर्वाचन क्षेत्रवार वितरित किया जाएगा और इस कार्यालय की अधिसूचना के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा।