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अमृतसर: ज़िला मजिस्ट्रेट ने प्रीगैबलिन दवाओं की बिक्री और स्टॉक पर लगाई रोक, तय किए मानक

अमृतसर: प्रीगैबलिन (Pregabalin) के बढ़ते गलत इस्तेमाल को गंभीरता से लेते हुए, अमृतसर के ज़िला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है। इसके तहत अमृतसर ज़िले में 75 mg से ज़्यादा क्षमता वाले प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट के स्टॉक और बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने बताया कि 150 mg और 300 mg क्षमता वाले प्रीगैबलिन के गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिली हैं। आम तौर पर डॉक्टर मरीज़ों को सिर्फ़ 75 mg तक की क्षमता वाली प्रीगैबलिन ही लिखते हैं, इसलिए 75 mg से ज़्यादा क्षमता वाली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने का फ़ैसला किया गया है।

आदेशों के अनुसार, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेता और अस्पताल की फ़ार्मेसी सिर्फ़ असली मेडिकल पर्ची (प्रिस्क्रिप्शन) के आधार पर ही 75 mg तक की प्रीगैबलिन बेच पाएंगे। इसके अलावा हर बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा और मेडिकल पर्ची पर केमिस्ट का नाम, दवा देने की तारीख और दी गई टैबलेट/कैप्सूल की संख्या दर्ज करनी होगी। यह भी पक्का किया जाएगा कि उसी मेडिकल पर्ची के आधार पर किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से दवा न दी गई हो और पर्ची में बताई गई मात्रा से ज़्यादा दवा न दी जाए।

ये आदेश 5 अगस्त 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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