Amritsar Police Tightens Number Plate Rules : अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बिना या छेड़छाड़ की गई नंबर प्लेट वाले वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए नया आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए ऐसे वाहनों को पेट्रोल, डीजल और CNG देने पर रोक लगाई है। पेट्रोल पंपों और CNG स्टेशनों को वाहनों की नंबर प्लेट की जांच के साथ CCTV/ANPR कैमरे चालू रखने और फुटेज कम से कम 30 दिन सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी इमरजेंसी वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है।
यह भी देखा गया है कि जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट साफ नहीं होतीं, बदली हुई होती हैं या खराब होती हैं, उनका इस्तेमाल हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं, चेन छीनने, चोरी, डकैती और अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है। ऐसी गाड़ियों की आसानी से पहचान न हो पाने के कारण पुलिस को अपराधियों का पता लगाने और जांच करने में बाधा आती है। इससे इंसानी जान, सेहत और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है। ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल CCTV-आधारित ई-चालान ट्रैफिक नियमों के पालन से बचने के लिए भी किया जाता है, जिससे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, सिग्नल तोड़ना और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपराध बढ़ सकते हैं। जिन गाड़ियों में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं होतीं या जिनकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट छिपी हुई या बदली हुई होती हैं, वे सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
इसलिए, बिना सही रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाली या छिपी हुई प्लेट वाली गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने और ट्रैफिक व सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित अस्थायी प्रतिबंध लगाना जरूरी समझा गया है। इसलिए, अमृतसर शहर के पुलिस कमिश्नर श्री हरमनबीर सिंह गिल, IPS ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत सभी वाहन मालिकों और ड्राइवरों, साथ ही अमृतसर शहर कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों, डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशनों और CNG स्टेशनों के मालिकों, ऑपरेटरों, मैनेजरों और कर्मचारियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा:
ईंधन की सप्लाई से जुड़ी पाबंदी
अमृतसर कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई भी पेट्रोल पंप, डीज़ल स्टेशन या CNG स्टेशन किसी भी दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया या अन्य वाहन—चाहे वह कमर्शियल हो या प्राइवेट—को पेट्रोल, डीज़ल या CNG की सप्लाई नहीं करेगा… …अगर वाहन पर आगे और पीछे दोनों तरफ़ ‘हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट’ (HSRP) ठीक से नहीं लगी है, साफ़ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है, या कानूनी रूप से मान्य नहीं है। यह पाबंदी उन वाहनों पर भी लागू होगी जिनकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हटा दी गई है, खराब हो गई है, मुड़ गई है, टूट गई है, बदल दी गई है या उससे छेड़छाड़ की गई है, या जहाँ अक्षरों/अंकों का रंग या रूप बदल दिया गया है या किसी अन्य तरीके से उसमें बदलाव किया गया है। कोई भी पेट्रोल पंप या डीज़ल स्टेशन किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बोतल, कंटेनर या किसी अन्य बर्तन में पेट्रोल या डीज़ल की सप्लाई नहीं करेगा। हालाँकि, यह पाबंदी उन नए वाहनों पर लागू नहीं होगी जिन पर मान्य रजिस्ट्रेशन नंबर या मान्य टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हो। इसके अलावा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और अन्य ज़रूरी इमरजेंसी सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी इस पाबंदी से छूट दी जाएगी।
जानकारी वाले बोर्ड लगाने के बारे में निर्देश
सभी पेट्रोल पंप/CNG स्टेशन मालिकों और मैनेजरों के लिए यह ज़रूरी होगा कि वे प्रवेश द्वार और ईंधन भरने वाली यूनिट के पास एक जानकारी वाला बोर्ड लगाएँ—जिसका साइज़ कम से कम 3 x 3 फ़ीट हो और जिस पर पंजाबी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में साफ़ और बड़े अक्षरों में जानकारी लिखी हो। पुलिस कमिश्नर, अमृतसर शहर के आदेशों के अनुसार, बिना नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
मान्य रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने पर किसी भी वाहन को ईंधन की सप्लाई नहीं की जाएगी।” सभी पेट्रोल पंप/CNG स्टेशन ऑपरेटरों को यह पक्का करना होगा कि उनके CCTV सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहे हों। परिसर में आने और वहाँ से निकलने वाले सभी वाहनों की आगे और पीछे की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट कैमरों में जहाँ तक हो सके, साफ़ तौर पर रिकॉर्ड होनी चाहिए।

