लुधियानाः पंजाब सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 और स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत नए राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 22 जुलाई से 11 अगस्त, 2026 तक चलेगी।
जिला फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के अनुसार, पात्र परिवारों को योजना का लाभ पारदर्शी और टेक्नोलॉजी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाइट से पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड किए जा सकते हैं।
आवेदक अपने नजदीकी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके लिए प्रति आवेदन 100 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इसके अलावा, आवेदक सरकारी पोर्टल https://ercms.punjab.gov.in के माध्यम से मुफ्त में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे जरूरी दस्तावेजों के साथ 100 रुपये की फीस जमा कर आवेदन कर सकते हैं।
विभाग ने बताया कि आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद आवेदक के मोबाइल नंबर पर पुष्टि संदेश और रसीद नंबर भेजा जाएगा। विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स कार्यालय या नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
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