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कैदी को फोन मुहैया कराने के आरोपी Faridkot जेल कर्मचारी की जमानत याचिका ख़ारिज

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी कैदी को फोन मुहैया कराने के आरोपी फरीदकोट जेल कर्मचारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह अब रिटायर हो चुका है और उसकी जेल विभाग में नौकरी के दौरान छवि साफ रही है। साथ ही केवल एक कैदी के बयान के आधार पर याची को इस मामले में फंसाया जा सकता है। ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए।

जेल में नशा तस्करी के आरोपी को मोबाइल उपलब्ध करवाने और इसकी एवज में आरोपी की पत्नी से 1.63 लाख रुपये वसूलने के आरोपी सहायक जेल अधीक्षक को अग्रिम जमानत देने से इन्कार करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और याची से हिरासत में पूछताछ बहुत जरूरी है।

याचिका दाखिल करते हुए तरसेम पाल ने बताया कि वह फिरोजपुर जेल में सहायक जेल अधीक्षक के तौर पर कार्यरत था। इस दौरान एक कैदी ने जेल में वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच हुई और एफआईआर दर्ज कर ली गई। याची ने बताया कि वह अब रिटायर हो चुका है और उसकी जेल विभाग में नौकरी के दौरान छवि साफ रही है। केवल एक कैदी के बयान के आधार पर याची को इस मामले में फंसाया जा सकता है और ऐसे में उसे जमानत दी जानी चाहिए।

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