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मोगा में चाइन डोर बेचने और उपयोग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, डीएम ने जारी किए आदेश

मोगा: जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर मोगा सागर सेतिया की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में सिंथेटिक और प्लास्टिक से बनी चाइना डोर को बेचने, भंडारण करने और इसका उपयोग करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने बताया कि जिला मोगा में अक्सर काफी मात्रा में पतंगें उड़ाई जाती हैं और इन पतंगों के लिए चाइना डोर का काफी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। यह डोर सिंथेटिक और प्लास्टिक से बनी होती है और काफी मजबूत होती है, जिसके कारण पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां कटने तथा साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल चालकों के गले और कान कटने की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है।

इसके अलावा, चाइना डोर में फंसने के कारण पक्षियों की मृत्यु हो जाती है और उनके पेड़ों पर लटके रहने से दुर्गंध फैलती है, जिससे वातावरण भी प्रदूषित होता है। सिंथेटिक और प्लास्टिक से बनी यह चाइना डोर जब पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो यह मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध होती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चाइना डोर के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर रोक लगाना आवश्यक है।ये आदेश 31 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

📍 Location: मोगा

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