
Ban on entry of heavy vehicles in Moga market : मोगा। शहर के मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त आदेश जारी किए हैं। लाइटों वाला चौक से देव होटल तक सुबह 8 से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी, जबकि बिना रिफ्लेक्टर वाले वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। आदेश 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।
इन वाहनों को इस समय जी.टी. रोड के जरिए गांधी रोड होते हुए रेलवे रोड/प्रताप रोड, चैंबर रोड, स्टेडियम रोड के सामने वाली गली नंबर 9 से होते हुए देव होटल चौक तक जाने की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया ने बताया कि मोगा शहर के मुख्य बाजार (लाइटों वाला चौक से देव होटल तक) में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री होने से बाजार में भीड़ बढ़ जाती है और यातायात में रुकावट पैदा होती है। इसके कारण आम जनता में वाहनों को एक-दूसरे से आगे निकालने को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है, जिससे लड़ाई-झगड़े की स्थिति भी पैदा हो सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी तथा अन्य ऐसे वाहनों, जिनके आगे-पीछे लाइटें नहीं हैं, पर लाल रंग के रिफ्लेक्टर, आई-ग्लास अथवा चमकदार टेप लगवाए बिना चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टर आदि न लगे होने के कारण सामने से तेज रोशनी वाले वाहन आने पर ऐसे वाहन दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इससे जहां जान-माल का नुकसान होता है, वहीं कई बार आम जनता में अशांति पैदा होने का खतरा भी बना रहता है। उक्त दोनों आदेश 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे और इन आदेशों की उल्लंघना करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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