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लुधियाना में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक, आदेश जारी

लुधियाना – पुलिस उपायुक्त, जांच-सह-स्थानीय लुधियाना हरमीत सिंह हुंदल, पीपीएस पुलिस आयुक्तालय लुधियाना के क्षेत्र के भीतर जाब्ता फौजदारी संघ 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 144 (सीआरपीसी) के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न निषेधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

कमिश्नरेट लुधियाना में कुछ मोटरसाइकिल मैकेनिक/वर्कशॉप मालिक बुलेट मोटरसाइकिल साइलेंसर को संशोधित साइलेंसर जैसे तेज़ या कर्कश साइलेंसर से बदल रहे हैं। जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे अस्पताल के मरीजों और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यह ध्वनि प्रदूषण कभी-कभी बच्चों और बुजुर्गों में कान की पुरानी बीमारियों का कारण बनता है। इसके अलावा आम जनता द्वारा निजी वाहनों पर वीआईपी नंबर प्लेट और हूटर लगाकर नियमों का उल्लंघन किया जाता है। उक्त परिस्थितियों को देखते हुए जनहित में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के क्षेत्र में बुलेट मोटरसाइकिलों के तेज आवाज वाले, कर्कश साइलेंसर की स्थापना, विनिमय, भंडारण, बिक्री, खरीद के अलावा दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर वीआईपी नंबर प्लेट और हूटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस उपायुक्त के ध्यान में आया है कि कमिश्नरेट लुधियाना के क्षेत्र में आम जनता द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरने, रैलियां आदि आयोजित की जाती हैं। ऐसे विरोध प्रदर्शनों, रैलियों, रैलियों आदि में कुछ असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। अतः जनहित में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि पर पूर्ण प्रतिबंध जारी करने की आवश्यकता है। ये आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेंगे।

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