
Ban on harvesting from 6 PM to 10 PM : अमृतसर। तरनतारन के जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर खरीफ सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई के समय को सीमित कर दिया है। अब जिले में शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर रोक रहेगी।
इसके अलावा रात के समय कटिंग ब्लेड लगे कंबाइन हार्वेस्टर को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लिंक रोड पर चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश 10 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा, रात के समय नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लिंक रोड पर ‘थलोड्स’ (सामने लगे अटैचमेंट) के साथ कंबाइन हार्वेस्टर चलाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि खरीफ़ सीज़न में धान की कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर रात में भी चलते हैं, जिससे फसल में नमी रहने पर ही उसकी कटाई हो जाती है। उत्पादक गीला धान बेचने के लिए बाज़ार लाते हैं, लेकिन ज़्यादा नमी होने के कारण खरीद एजेंसियां उसे खरीद नहीं पातीं।
इससे उत्पादकों, कमीशन एजेंटों और सरकारी एजेंसी के कर्मचारियों को परेशानी होती है; साथ ही, बाज़ार में छोड़े गए कटे हुए धान के ढेर अक्सर ट्रैफ़िक में रुकावट डालते हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होता है। इसलिए, शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे के बीच कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई पर, और रात के समय कटिंग ब्लेड लगे कंबाइन हार्वेस्टर को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लिंक रोड पर चलाने पर पूरी तरह रोक लगाना ज़रूरी है। ये आदेश 10 नवंबर 2026 तक लागू रहेंगे।
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