Last Updated: September 23, 2026

Dainik Savera Times Logo

लाइसैंसशुदा स्थानों के बिना पटाखे बेचने पर पाबंदी : CP Dhanpreet Kaur

September 11, 2025

लाइसैंसशुदा स्थानों के बिना पटाखे बेचने पर पाबंदी : CP Dhanpreet Kaur

जालंधर: पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में अधिकृत लाइसैंसशुदा दुकानों को छोड़कर पटाखों की बिक्री की इजाजत नहीं होगी। साइलेंस जोन (अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूरी पाबंदी होगी। इसके अलावा सूच्ची पिंड की सीमा के अंदर और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे के भीतर भी पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।

आदेशों में यह भी कहा गया है कि खिलौनों और इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के तौर पर आयात किए पटाखों पर पूरी पाबंदी होगी। लाइसैंसधारक को दुकान पर बिक्री के लिए पटाखे केवल लाइसैंसी फैक्टरी या कंपनी से मंजूरशुदा ही खरीदने की अनुमति होगी। लाइसैंसधारक केवल ग्रीन पटाखे ही बेच सकेंगे। आदेशों के अनुसार जुड़े हुए पटाखों जैसे लड़ी आदि के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह पाबंदी है, जिससे बड़े पैमाने पर हवा, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लाइसैंसधारक विदेशी मूल के पटाखे न तो रखेगा, न प्रदर्शित करेगा और न ही बेचेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि दिवाली के त्यौहार पर केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे।

इसके अलावा क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक और गुरुपर्व पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक तथा रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में अधिकृत लाइसैंसशुदा दुकानों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर पटाखों का भंडारण नहीं किया जा सकता। यह आदेश 7.11.2025 तक लागू रहेगा।

ये भी देखें: ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ, ਉੱਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें