Ban on the display of weapons : मोगा। जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में हथियार लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बिना लिखित अनुमति कच्चे कुएं खोदने पर भी रोक लगाई गई है।
दोनों प्रतिबंधात्मक आदेश 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि हथियार लेकर चलने से जिले में अमन-शांति भंग होने की आशंका है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए व्यक्तियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जिला मोगा में लाइसेंसी हथियारों के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के हथियार, जैसे टकुए, बरछे, चाकू, त्रिशूल आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सागर सेतिया द्वारा जिला मोगा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यकारी अभियंता, पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड, मोगा की लिखित अनुमति और देखरेख के बिना कच्चे कुएं खोदने या खुदवाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कच्चे कुएं खोदने के कारण कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं और कई बार इन दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम करना अत्यंत आवश्यक है।ये दोनों प्रतिबंधात्मक आदेश 31 अक्टूबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

