Last Updated: October 10, 2026

Dainik Savera Times Logo

सख्ती : एयरपोर्ट के पास स्काई लालटेन पर रोक, PG मालिकों को रजिस्ट्रेशन के निर्देश

October 10, 2026

सख्ती : एयरपोर्ट के पास स्काई लालटेन पर रोक, PG मालिकों को रजिस्ट्रेशन के निर्देश

Bathinda Imposes Multiple Restrictions Until December 9 : बठिंडा। जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। एयरपोर्ट के दो किलोमीटर के दायरे में स्काई लालटेन और विश काइट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। PG मालिकों को रजिस्ट्रेशन और किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए हैं। चाइना डोर, समारोहों में हथियारों के इस्तेमाल, हथियारों के महिमामंडन और शहर में निर्धारित समय के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये आदेश 9 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

 
 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट श्री राजेश धीमान ने ज़िले के एयरपोर्ट के दो किलोमीटर के दायरे में स्काई लालटेन, विश काइट्स वगैरह के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

बताया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत सरकार) के निर्देशों के अनुसार, स्काई लालटेन और ‘विश काइट्स’ का इस्तेमाल टेक-ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमानों की सुरक्षा और कामकाज के लिए खतरा पैदा करता है। इसके अलावा, ज़िले में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, हर PG (पेइंग गेस्ट) मालिक के लिए अपनी सुविधा का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और वे संबंधित पुलिस स्टेशन या ‘सांझ केंद्र’ के ज़रिए अपने रहने वालों (छात्रों/किरायेदारों) का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

आदेश में यह भी कहा गया है कि PG मालिक अपने रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और CCTV कैमरे लगाएं, ताकि छात्र या किरायेदार बनकर सामाजिक शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों को रोका जा सके। इसी तरह, ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अन्य आदेशों के अनुसार, ज़िले में शादियों और अन्य समारोहों के दौरान पटाखे फोड़ने और हथियारों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। एक और आदेश के ज़रिए, इन जगहों के आस-पास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है: तख्त दमदमा साहिब (तलवंडी साबो), गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी (रामा), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (बठिंडा), POL टर्मिनल (फूस मंडी, मानसा रोड, बठिंडा—जो IOC, BPCL और HPCL को सर्विस देता है), 2G बायो-इथेनॉल प्लांट, अंबुजा सीमेंट प्लांट, गुरु गोबिंद सिंह थर्मल प्लांट, सिविल एयरपोर्ट (विर्क कलां), एयर फ़ोर्स स्टेशन (भिसियाना), GAIL (दयालपुरा), RT बठिंडा और SV (गेहरी बुट्टर)। जारी आदेशों के अनुसार, बठिंडा ज़िले की सीमा के भीतर नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक मटीरियल से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर (जिसे ‘चाइना डोर’ कहा जाता है) के निर्माण, बिक्री, स्टोरेज, खरीद, सप्लाई, इंपोर्ट और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

एक और आदेश ज़िले में अनधिकृत वीर्य (semen) के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इस्तेमाल या बिक्री पर रोक लगाता है। इसके अलावा, ज़िला मजिस्ट्रेट ने ओल्ड तहसील कॉम्प्लेक्स, बठिंडा में सरकारी ज़मीन पर दुकानों, बूथ चैंबरों, कियोस्क और ऐसी ही दूसरी संरचनाओं के अवैध निर्माण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है; हालाँकि, यह आदेश सरकारी ज़मीन पर सरकारी इमारतों के निर्माण पर लागू नहीं होता है। एक और आदेश के तहत, ट्रैफ़िक के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच बठिंडा शहर में भारी कमर्शियल वाहनों (जैसे ट्रक, ट्रेलर और ऑयल टैंकर) के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश बठिंडा ज़िले की सीमा के भीतर ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन या स्टंट आयोजित करने पर भी पूरी तरह रोक लगाता है। इसके अलावा, किसी भी आम नागरिक को सोशल मीडिया पर ऐसे फ़ोटो या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं है जो हथियारों को दिखाते हों या उन्हें बढ़ावा देते हों, और न ही वे ऐसा कोई टेक्स्ट पोस्ट या शेयर कर सकते हैं जो हथियारों के इस्तेमाल का महिमामंडन करता हो।

कोई भी व्यक्ति किसी भी इवेंट, फ़ंक्शन या प्रोग्राम में ऐसे गाने नहीं गाएगा या नाटक नहीं करेगा जो हथियारों को दिखाते हों या उन्हें बढ़ावा देते हों। यह आदेश सशस्त्र बलों, पुलिस, होम गार्ड या राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखने के लिए अधिकृत अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा; साथ ही, यह आदेश शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों, होटलों, शादी के स्थलों आदि पर ड्यूटी करने वाले सुरक्षा गार्डों पर भी लागू नहीं होगा। जारी आदेश के अनुसार, जिले में प्रीगाबालिन 75 मिलीग्राम (Pregabalin 75 mg) कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केमिस्टों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दवा बेचते समय डॉक्टर के पर्चे पर मुहर लगाएं और दवा देने की तारीख का रिकॉर्ड रखें। ये सभी आदेश 9 दिसंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें