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ब्यास गोला-बारूद डिपो की सुरक्षा बढ़ी, 1,000 गज क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ और अवैध निर्माण पर रोक

अमृतसर: अमृतसर की अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ब्यास गोला-बारूद डिपो के आस-पास 1,000 वर्ग गज के इलाके में आम लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल और बिना मंज़ूरी के निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि यह बात सामने आई है कि लोग अमृतसर ज़िले में ब्यास गोला-बारूद डिपो के आस-पास इस 1,000 वर्ग गज के दायरे में ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना मंज़ूरी के निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे किसी अनहोनी घटना का खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए, इंसानी जान और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, ब्यास गोला-बारूद डिपो के आस-पास 1,000 वर्ग गज के इलाके में ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल और बिना मंज़ूरी के निर्माण कार्य को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है। यह रोक वाला आदेश 6 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

UAV/ड्रोन/माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर रोक
अमृतसर की अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अमृतसर (ग्रामीण) ज़िले के अधिकार क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन, UAV (मानवरहित हवाई वाहन), RPV (दूर से संचालित वाहन), RCA (रिमोट-नियंत्रित विमान), माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट और पैरा-ग्लाइडर/हैंग-ग्लाइडर उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि अमृतसर ज़िले के बारे में पिछली खुफिया जानकारी के आधार पर, ड्रोन के ज़रिए सीमा पार से भारत में हथियार और अन्य सामान भेजने की लगातार कोशिशें हुई हैं। इसे देखते हुए, और भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए, एयर फ़ोर्स स्टेशन के पास ड्रोन या क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगाना ज़रूरी है। यह आदेश 6 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा।

📍 Location: Amritsar (Amritsar)

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