सरपंच पद के लिए 2 करोड़ की बोली का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, आज होगी सुनवाई

याचिका में मांग की गई है कि चुनाव में बोली लगाकर पंजाब राज्य चुनाव अधिनियम की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं।

गुरदासपुर: जिले के गांव हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए 2 करोड़ की बोली का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में इसे पंजाब राज्य चुनाव अधिनियम का उल्लंघन करार देते हुए दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की गई है। इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

अदालत में यह याचिका एडवोकेट सतिंदर कौर ने दायर की है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस समय पंजाब में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंजाब चुनाव के लिए 15 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से पहले सरपंच पद के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए दो करोड़ की बोली लगाई गई है जो असंवैधानिक है।

याचिका में मांग की गई है कि चुनाव में बोली लगाकर पंजाब राज्य चुनाव अधिनियम की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएं। बता दें कि हरदोवाल कलां में सरपंच पद के लिए भाजपा नेता आत्मा सिंह ने दो करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। दूसरे नंबर पर जसविंदर सिंह ने एक करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। कहा गया था कि पद के लिए लगाई गई बोली गांव के विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों ने आत्मा सिंह की बोली को खारिज कर दिया और आम आदमी पार्टी की बीबी ज्योति को सर्वसम्मति से गांव का सरपंच चुन लिया।

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