Last Updated: September 23, 2026

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Big Breaking : मुख्यमंत्री ने निभाया अपना वादा… अब बिना NOC के होगी प्लॉटों की रजिस्ट्री

September 2, 2024

Big Breaking : मुख्यमंत्री ने निभाया अपना वादा… अब बिना NOC के होगी प्लॉटों की रजिस्ट्री

चंडीगढ़ (विनीत) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना वादा पूरा करते हुए विधानसभा में पेश किए जाने वाले पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (शोध) बिल-2024 तैयार कर लिया गया है। जिसके तहत पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की दो धाराओं में संशोधन किए जा रहे हैं। इस बिल के जरिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 की उप धारा (4) संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत अब संशोधित नई उप धारा(5) के तहत जिन लोगों के पास 31 जुलाई 2024 से पहले किसी भी इल्लीगल कॉलोनी में खरीदे गए 500 वर्ग गज तक के प्लॉट को लेकर NOC की जरूरत नहीं होगी।

वर्तमान में अवैध कॉलोनियों में स्थित भूखंडों के पंजीकरण के लिए एनओसी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए पंजीकरण, समझौता या पावर ऑफ अटॉर्नी मार्च 2018 से पहले होनी चाहिए, लेकिन जिनके पास 2018 से पहले संपत्ति की बिक्री-खरीद से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है, उनके प्लॉट का पंजीकरण बिना एनओसी के नहीं किया जा रहा है।

संशोधित बिल में प्रावधान किया गया है की किसी भी प्लॉट की खरीद से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए इकरारनामा या कोई अन्य दस्तावेज जो सरकार निर्धारित करेगी उसके तहत बिना NOC के रजिस्ट्री कराने में छूट दी गई है। 31 जुलाई 2024 के बाद कि किसी भी खरीद पर ये संशोधन लागू नहीं होगा।

बता दें कि अगर यह बिल लागू होता है तो 500 गज तक के प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अवैध कॉलोनियों में स्थित 500 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी। ये बिल पंजाब विधानसभा से पास होने के बाद पंजाब के राज्यपाल के पास मंज़ूरी के लिए जाएगा और फिर मंज़ूरी मिलने के बाद इसकी नोटिफिकेशन कर जी जाएगी जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा जो NOC के लिए भटक रहे थे।

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