Big Breaking : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Shambhu Border से नाकाबंदी हटाने का दिया आदेश

यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि किसानों ने अपने आंदोलन के तहत पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया है।

लुधियाना : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर से नाकाबंदी हटाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि किसानों ने अपने आंदोलन के तहत पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बैरिकेड्स हटाए जाएं और दो राज्यों को जोड़ने वाली शंभू बॉर्डर खोली जाए।

हाईकोर्ट का यह फैसला व्यापारियों समेत रोजाना आने-जाने वाले लोगों की समस्याओं को लेकर दायर याचिकाओं पर आया है। किसान अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी से वहां डेरा डाले हुए हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में जब दिल्ली की ओर बढऩे की घोषणा की थी तब हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नयी दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवरोधक लगा दिए थे।

पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर ये निर्देश दिए गए। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा कि अदालत ने हरियाणा सरकार को सात दिन के भीतर अवरोध हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति उत्पन्न होने पर वह कानून के अनुसार एहतियाती कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से भी कहा गया है कि अगर उसकी तरफ कोई अवरोधक है तो उसे भी हटाया जाए।

सभरवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 फरवरी को अवरोधक लगाए गए थे। एसकेएम (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को स्वीकार करने का दबाव सरकार पर बनाने के लिए किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च का नेतृत्व किया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढऩे से रोक दिया था। इसके बाद से किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डटे हुए हैं। हालांकि इन स्थानों पर किसानों की संख्या काफी कम हो गई है।

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