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लोगों को बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक 3 फीसदी अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी से छूट

चंडीगढ़ : पंजाब के लोगों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने 31 दिसंबर 2023 तक शहरी क्षेत्रों (नगर निगम और क्लास-1 नगर परिषद) में संपत्ति पंजीकरण पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क (सामाजिक सुरक्षा निधि) से छूट को मंजूरी दे दी है। लोगों के व्यापक हित में कैबिनेट ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 की धारा 3-सी और अनुसूची 1-बी को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत लगाया जाता है। इस कदम से शहरी क्षेत्रों (नगर निगम और क्लास-1 नगर परिषद) में भूमि खरीदारों को छूट मिलेगी।

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पीजीएसटी (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2023 को पेश करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जो जीएसटी परिषद के आदेशों के अनुसार पंजाब वस्तु एवं सेवा में आवश्यक संशोधन करेगा। करदाताओं की सुविधा और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, पंजाब जीएसटी अधिनियम-2017 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण और इसकी राज्य पीठों के गठन, कुछ अपराधों को अपराधमुक्त करने, छोटे व्यापारियों को ई-वाणिज्य द्वारा माल की आपूर्ति की सुविधा सहित कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव है। ऑपरेटरों, जानकारी का सहमति-आधारित साझाकरण और ऑनलाइन गेमिंग और कराधान आदि के लिए कानूनी प्रावधान।

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