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Bikram Majithia की बैरक बदलने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, 17 जुलाई को होगा अगला फैसला

Bikram Majithia did not get relief Supreme Court

Bikram Majithia did not get relief Supreme Court

मोहाली: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने जेल की बैरक बदलने की मांग को लेकर आज मोहाली कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसे लेकर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है। बता दें कि शुक्रवार को अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

-बिक्रम मजीठिया ने दायर की याचिका

मजीठिया फिलहाल नई नाभा जेल में बंद हैं और उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें उनके राजनीतिक दर्जे और पूर्व पद को ध्यान में रखते हुए ऑरेंज श्रेणी के तहत सुविधाएं दी जाएं। उनके वकीलों ने तर्क दिया है कि मजीठिया एक निर्वाचित विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए जेल नियमावली के अनुसार उन्हें आम विचाराधीन कैदियों से अलग रखने की आवश्यकता है।

याचिका में उनके वकीलों ने गिरफ्तारी के कारणों की एक आधिकारिक प्रति भी मांगी है और इसके साथ ही जेल मैनुअल की प्रतियां संलग्न की हैं, ताकि अदालत के समक्ष यह स्पष्ट किया जा सके कि किस श्रेणी में रखे जाने का वह अधिकार रखते हैं।

-जेल की बैरक में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

हालांकि, जेल प्रशासन ने दावा किया है कि मजीठिया की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जेल अधिकारीयों के अनुसार उनकी बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर आज (14 जुलाई) तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब सबकी निगाहें अदालत के रुख पर टिकी हैं कि वह मजीठिया की मांग को स्वीकार करती है या जेल प्रशासन के दावों को पर्याप्त मानती है।

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