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BIS ने हैमको पावर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया

A security personnel stands guard on the top of a mountain ahead of the annual Hindu pilgrimage to the holy cave shrine of Amarnath at Chandanwari, about 115 km southeast of Srinagar, on June 26, 2025. (Photo by Tauseef MUSTAFA / AFP)

जालंधर: भारतीय मानक ब्यूरो के जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय के अधिकारियों की टीम ने मेसर्स हैमको पावर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जालंधर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि इकाई वैध बीआईएस प्रमाणन चिह्न के बिना इनगॉट्स और स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई थी, जो भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन है। तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, टीम द्वारा तैयार और अर्ध-तैयार स्टील उत्पादों को जब्त किया गया।

 

बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत बीआईएस जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। यह अपराध बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 16 के साथ धारा 17 का उल्लंघन है और बीआईएस अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अनुसार कारावास या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाएगा। कई बार देखा गया है कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत आने वाले उत्पाद वैध बीआईएस प्रमाणन के बिना बेचे जाते हैं और नकली आईएसआई मार्क और हॉलमार्क वाले उत्पाद बनाए जाते हैं और आम उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं। इसलिए, लोगों को बीआईएस वेबसाइट http:www.bis.gov.in पर जाकर या बीआईएस केयर ऐप के माध्यम से खरीद से पहले उत्पाद पर मानक चिह्न की वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। इसलिए, आम जनता से अनुरोध है कि यदि उन्हें किसी उत्पाद पर मानक चिह्न के दुरुपयोग का कोई मामला नज़र आए, तो इसकी सूचना प्रधान, जम्मू और कश्मीर शाखा कार्यालय, लेन नंबर 04, सिडको औद्योगिक परिसर, बारी ब्राह्मण, जम्मू-181133 (जम्मू और कश्मीर) को दी जाए। ऐसी शिकायतें ईमेल पते jkbo@bis.gov.in या complaints@bis.gov.in या टेलीफोन नंबर 01923-222690 पर भी की जा सकती हैं। ऐसी जानकारी का स्रोत गोपनीय रखा जाएगा।

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