Last Updated: October 22, 2026

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अमृतसर में BIS की कार्रवाई, हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन पर 95 सोने के गहने जब्त

October 22, 2026

अमृतसर में BIS की कार्रवाई, हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन पर 95 सोने के गहने जब्त

अमृतसर: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अमृतसर में सोने के गहनों की हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की है। BIS के जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय की टीम ने प्रताप बाजार, छेहरटा स्थित एक पंजीकृत आभूषण प्रतिष्ठान में तलाशी लेकर कुल 95 सोने के गहने जब्त किए। इन गहनों का कुल वजन 467.44 ग्राम है।

BIS को इस प्रतिष्ठान में हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद अधिकारियों ने दुकान में बिक्री के लिए रखे गए सोने के गहनों की जांच की। जांच के दौरान कुछ गहनों पर निर्धारित हॉलमार्क अधूरा पाया गया, जबकि कुछ गहनों पर BIS का जरूरी हॉलमार्क मौजूद नहीं था।

91 गहनों पर अधूरी हॉलमार्किंग, 4 पर नहीं था निर्धारित हॉलमार्क

BIS की कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए 95 गहनों में से 91 का वजन 447.11 ग्राम था। इन गहनों पर हॉलमार्किंग से जुड़ी जरूरी जानकारी अधूरी थी या निर्धारित तरीके से दर्ज नहीं की गई थी। वहीं, बाकी 4 गहनों का वजन 20.33 ग्राम था और उन पर निर्धारित BIS हॉलमार्क नहीं पाया गया।

अधूरी हॉलमार्किंग वाले कुछ गहनों पर BIS का लोगो और “916” जैसी शुद्धता दर्शाने वाली मार्किंग मौजूद थी, लेकिन उन पर जरूरी HUID नंबर या पूरा हॉलमार्क नहीं था। HUID छह अंकों और अक्षरों से मिलकर बना एक विशेष पहचान नंबर होता है, जिसके जरिए सोने के गहने की हॉलमार्किंग की जानकारी सत्यापित की जा सकती है।

सिर्फ 916 या BIS का लोगो देखकर न खरीदें सोने के गहने

BIS ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि सोने के गहने खरीदते समय केवल BIS का लोगो, “916”, “22K916” या “18K750” जैसी मार्किंग देखकर उसकी हॉलमार्किंग को सही न मानें। खरीदारी से पहले गहने पर निर्धारित पूरा हॉलमार्क और छह अंकों वाला HUID नंबर जरूर जांचें। उपभोक्ता BIS CARE ऐप में दिए गए “Verify HUID” विकल्प के जरिए इस नंबर की जांच कर सकते हैं। इससे गहने की हॉलमार्किंग से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करने में मदद मिलती है।

BIS अधिनियम के तहत जब्त किए गए गहने

कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए सभी गहनों की सूची तैयार की गई और उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत सीलबंद किया गया। BIS के अनुसार, मामले से जुड़े सबूतों की आगे जांच की जा रही है। जांच के आधार पर BIS अधिनियम और हॉलमार्किंग से संबंधित लागू नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। BIS ने स्पष्ट किया है कि किसी ज्वैलर का उसके पास पंजीकृत होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उसकी दुकान में बिक्री के लिए रखे गए सभी गहनों पर वैध BIS हॉलमार्क मौजूद है। इसलिए ग्राहकों को हर गहने का हॉलमार्क अलग से जांचना चाहिए।

हॉलमार्किंग में गड़बड़ी की शिकायत कहां करें?

BIS ने लोगों से अपील की है कि बिना हॉलमार्क वाले गहनों की बिक्री, अधूरी हॉलमार्किंग या BIS हॉलमार्क के संदिग्ध गलत इस्तेमाल की जानकारी संबंधित विभाग को दें।

शिकायत BIS CARE ऐप के जरिए या नीचे दिए गए ई-मेल पर भेजी जा सकती है:

– ई-मेल: [email protected]
– ई-मेल: [email protected]
– कार्यालय: भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय, बाड़ी ब्राह्मणा, जम्मू।

BIS के अनुसार, शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से सोने के गहने खरीदते समय सतर्क रहने और भुगतान करने से पहले HUID नंबर की जांच करने की अपील की है।

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