केंद्र ने खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया

केंद्रीय गृह मंत्रलय ने खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) पर भारत विरोधी गतिविधियों के कारण लगाया

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रलय ने खालिस्तान समर्थक समूह ‘सिख फॉर जस्टिस’ (एसएफजे) पर भारत विरोधी गतिविधियों के कारण लगाया गया प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रलय ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि एसएफजे को 5 साल पहले गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया गया था, क्योंकि इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। इसमें कहा गया है कि एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त है तथा इसका इरादा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है। मंत्रलय के मुताबिक, गुरपतवंत सिंह पन्नू का यह संगठन भारत और अन्य स्थानों पर अलगाववादी समूहों का समर्थन करता है और इसके लिए वह ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जिनकी मंशा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करना है। अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न विध्वंसक गतिविधियों में एसएफजे की भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रलय ने यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से 5 साल के लिए बढ़ा दिया है।

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