Last Updated: October 4, 2026

Dainik Savera Times Logo

कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 14 के काटे चालान, किया 700 रुपए जुर्माना

May 26, 2024

कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 14 के काटे चालान, किया 700 रुपए जुर्माना

नवांशहर: स्वास्थ्य ब्लाक मुजफ्फरपुर की स्वास्थ्य टीमों ने शनिवार को बस स्टैंड राहों, जाड़ला रोड राहों और करियाम रोड नवांशहर आदि में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 14 चालान काटे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुजफ्फरपुर के सीनियर मैडीकल पदाधिकारी डॉ. गीतांजलि सिंह ने कहा कि कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर शनिवार को 14 दुकानदारों व खोखा मालिकों का चालान किए और उनसे कुल 700 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। उन्हें तंबाकू से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी गई।

उन्होंने जानकारी देते कहा कि हर दुकान, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, स्कूल, कालेज आदि के सामने धूम्रपान चेतावनी बोर्ड लगाना जरूरी है, अन्यथा संबंधित संस्थान के मालिक या मुखिया का चालान भी काटा जा सकता है। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकता। धूम्रपान करने पर 200 रु पए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर दिन औसतन 48 लोगों की मौत तंबाकू जनित बीमारियों से होती है। इस मौके स्वास्थ्य निरीक्षक रविंदर सिंह और स्वास्थ्य कार्यकर्ता परमजीत सिंह और स्वास्थ्य विभाग की टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें